23 सितम्बर— जालंधर में ट्रैवल कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कम एडीसी (जनरल) अमनिंदर कौर ने 5 ट्रैवल एजेंटों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) के तहत की गई है।
जारी आदेशों के मुताबिक, करतारपुर निवासी कुलविंदर बैंस पत्नी सुखविंदर बैंस की फर्म बैंस ट्रैवल्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसी तरह हरप्रीत सिंह फिल्लौर पुत्र अमरजीत सिंह फर्म एमर्स इंटरप्राइजेज का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा साहिल जुनेजा पुत्र हरीश चंद्र जुनेजा फर्म ग्रेस इंटरनेशनल, सुनील मित्र कोहली पुत्र विश्व मित्र कोहली, फर्म मेवेनटॉर और कैलाश नाथ सहगल पुत्र भवानी दास सहगल, फर्म केएन सहगल एंड कंपनी का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। एडीसी अमरिंदर कौर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अधिनियम और नियमों के तहत इन लाइसेंसधारकों या उनकी फर्मों के खिलाफ किसी भी शिकायत की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। इस कार्रवाई के बाद ट्रैवल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
