22 सितम्बर – 22 सितंबर से घी, पनीर खरीदने से लेकर कार और AC खरीदना भी सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को GST में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई है। अब केवल दो स्लैब में GST लगेगा- 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। इसमें कंपनियों और सेलर्स द्वारा दिया जाने वाला डिस्काउंट शामिल नहीं है। ऐसे में मार्केट में मिलने वाले सामानों की कीमत और ज्यादा कम हो सकती है। होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर GST 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों पर 18% GST लगेगा।
होटल के कमरों, जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे।
₹1000 से ₹7500 के होटल रूम पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
प्रीमियम होटल्स, जिनका किराया 7500 रुपए से ज्यादा है उनपर 18% GST लगेगा।
शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बना दिया गया है। इसमें पान मसाला, तम्बाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।
इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी। पहले इनपर 28% GST के साथ 17% तक सेस लगता था। यानी, कुल टैक्स 45% था, जो घटकर 40% हो गया है।
पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हों उन पर 40% टैक्स लगेगा।
डीजल गाड़ियां जो 1500 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हों उन पर भी 40% टैक्स लगेगा।
मोटरसाइकिल जो 350 cc से ज्यादा हों वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगी।
सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स’ कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे।
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा- लोगों के हाथ में ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे डिमांड-प्रोडक्शन का चक्र चलेगा। GDP ग्रोथ बढ़ेगी।
इकोनॉमिस्ट और एलारा कैपिटल की EVP गरीमा कपूर ने कहा- ये रिफॉर्म्स कंजम्प्शन डिमांड को 1%-1.2% का बूस्ट देंगे, जो अगले 4-6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ को बढ़ाएगा।
जरूरत के सामानों पर आज यानी 22 सितंबर से अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा- 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे UHT दूध, पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे।
GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी
