हरियाणा में 3 क्रिमिनल लॉ लागू होंगे, शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे पहल, उनके दौरे की तैयारी को सीए सैनी ने बुलाई बैठक
हरियाणा,,,, 15 सितंबर। हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के तीन नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार 16 सितंबर को तैयारियों के लिए बैठक बुलाई है।
सीएम सैनी अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीनों नए कानूनों को लेकर अब तक की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। सभी विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में तीनों नए कानूनों के तहत 2024 में प्रदेश में कुल 1,36,269 मुकदमे दर्ज हुए। यह 2023 की तुलना में 16,216 कम हैं, जिससे प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में 14.62% की कमी आई। इन तीन नए कानूनों में केस दर्ज करने, जांच रिपोर्ट पेश करने, कोर्ट में सुनवाई और फैसले की अवधि तय होने से पीड़ितों को पहले की अपेक्षा जल्द न्याय मिलेगा।
प्रदेश के सभी पुलिस थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। एफआईआर भी इसी सिस्टम से लिखी जा रही हैं। प्रदेश में नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 का स्कोर प्रति डैशबोर्ड 100 फीसदी है। साल 2024 में प्रदेश में 1431 महिलाओं से रेप, 112 से रेप की कोशिश और 1431 महिलाओं से छेड़खानी की शिकायतें दर्ज हुई थीं। अब रेप या छेड़खानी की पीड़िता की मर्जी के अनुसार पुलिस खुद उसके पास जाकर बयान दर्ज करने लगी है। नए कानून में विदेश में बैठे गैंगस्टर या अपराधियों पर कोर्ट में पेशी के बगैर केस चलाने और सजा सुनाने का अधिकार है। पुलिस वॉट्सएप पर समन भेज रही है, जिससे सरकारी खर्च में कमी आएगी।