बाढ़ को देखते हुए लाभार्थियों को अगस्त माह की पेंशन का भी भुगतान किया गया। पिछले 5 महीनों में 297,208 पेंशन लाभार्थियों को लगभग 2.20 अरब रुपये का भुगतान : उपायुक्त

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अमृतसर , 10 सितंबर 2025—

बाढ़ को ध्यान में रखते हुए, अमृतसर ज़िले में अगस्त महीने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगभग 18 हज़ार वरिष्ठ नागरिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी ने विभाग को इन वरिष्ठ नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनका हालचाल जानने के भी निर्देश दिए हैं , ताकि उनकी अन्य ज़रूरतें भी पूरी की जा सकें। सरकार ने पिछले 5 महीनों के दौरान ज़िले में चल रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत ज़िले के कुल 297208 लाभार्थियों को भुगतान किया है ।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्रीमती साक्षी साहनी ने बताया कि अगस्त माह तक पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है तथा अगस्त माह में जिला के कुल 297208 लाभार्थियों को कुल 44 करोड़ 58 लाख 22 हजार रुपए का भुगतान किया गया है ।

उपायुक्त ने बताया कि पिछले पांच माह में जिला में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को 1,49,64,52,500 रुपये , विधवा एवं निराश्रित महिला लाभार्थियों को 40,96,35,000 रुपये , आश्रित बच्चों की पेंशन के लाभार्थियों को 13,82,50,500 रुपये तथा दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को 15,43,16,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अजनाला क्षेत्र में लगभग 18 हज़ार पेंशन लाभार्थी हैं और हमारी टीमें लगातार उनसे फ़ोन के ज़रिए संपर्क कर रही हैं और उनकी माँग के अनुसार राहत सामग्री भी पहुँचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो रही है , जिससे लाभार्थियों की परेशानी कम हुई है और उनका समय भी बच रहा है।

जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीमती मीना देवी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उन पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है जिनकी आयु 65 वर्ष या इससे अधिक तथा 58 वर्ष या इससे अधिक हो और जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक न हो तथा जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 एकड़ से कम भूमि तथा शहरी क्षेत्रों में 200 वर्ग मीटर से कम मकान हो।

इसी प्रकार, 58 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं , जिनकी वार्षिक आय 60 हज़ार से अधिक न हो, और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों , जो अपने माता-पिता की मृत्यु या उनकी विकलांगता के कारण देखभाल से वंचित हो गए हैं और जिनकी वार्षिक आय 60 हज़ार से कम है , को भी वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी प्रकार, 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन भी वित्तीय सहायता ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

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