आरटीआई आयोग ने भगोड़े को पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी करने की जांच के लिए एसआईटी गठन का आदेश दिया

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चंडीगढ़, 4 सितंबर:

पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक भगोड़े व्यक्ति को पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी करने के मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि गीतिका पुत्री श्री अनिल कुमार निवासी गुरुद्वारा मार्ग, मक्खू तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय एडीसीपी-3 पुलिस कमिश्नर लुधियाना और प्रथम अपीलीय अथॉरिटी कार्यालय पुलिस कमिश्नर लुधियाना के खिलाफ दायर अपील केस नंबर 3820/2023 की सुनवाई करते हुए यह बात सामने आई कि साहिल मल्होत्रा ​​पुत्र राकेश मल्होत्रा ​​और ममता रानी निवासी प्लॉट नंबर 90, गली नंबर 5 न्यू शिवपुरी रोड, प्रीत नगर, लुधियाना के खिलाफ महिला सेल फिरोजपुर में आईपीसी की धारा 498 ए और 406 के तहत एफआईआर नंबर 22 तारीख 3/12/2018 दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उक्त व्यक्ति को पंजाब पुलिस द्वारा पासपोर्ट संबंधी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद पंजाब राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त इंद्रपाल सिंह धन्ना ने एक आदेश जारी कर पुलिस महानिदेशक, पंजाब को निर्देश दिए हैं कि वे एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करके पूरे मामले की जांच करें और छह महीने के भीतर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपें। इसके साथ ही, इस पूरे मामले में पंजाब राज्य सूचना आयोग को गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।