आरटीआई आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने 175 मामलों का निपटारा किया

धालीवाल ने 175 मामलों का निपटारा किया

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चंडीगढ़, 29 अगस्त:

पंजाब राज्य सूचना आयोग के आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल ने एक ही व्यक्ति द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत दायर 175 मामलों का निपटारा किया है।

मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि ये 175 मामले लुधियाना के डाबा-लोहारा रोड स्थित महा सिंह नगर निवासी सरबजीत सिंह गिल द्वारा दायर किए गए थे, तथा अगस्त में विभिन्न तारीखों पर आयुक्त संदीप सिंह धालीवाल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे।

प्रवक्ता के अनुसार सरबजीत सिंह गिल द्वारा दायर कुल मामलों में से 36 मामले 5 अगस्त, 2025 को, 26 मामले 6 अगस्त को, 35 मामले 7 अगस्त को, 30 मामले 19 अगस्त को और 26 मामले 20 अगस्त, 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए। संबंधित पक्ष प्रासंगिक जानकारी के साथ उपस्थित हुए और प्रत्येक मामले की सुनवाई आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता सरबजीत सिंह गिल सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। परिणामस्वरूप, आयोग ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त 10 दिन का समय दिया। हालाँकि, वह निर्धारित समय सीमा के भीतर उपस्थित नहीं हुए।

बाद में, आयुक्त ने इन मामलों की 20 अगस्त और 28 अगस्त, 2025 को पुनः सुनवाई की। चूंकि शिकायतकर्ता ने अपना मामला प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए सरबजीत सिंह गिल द्वारा दायर सभी 175 मामलों का निपटारा कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि इस लगातार अनुपस्थिति और गैर-भागीदारी के कारण आयोग के समय और संसाधनों की भारी बर्बादी हुई और प्रतिवादी लोक प्राधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिन्हें बार-बार सुनवाई में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने की आवश्यकता थी। इस तरह का आचरण न केवल वास्तविक वादियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि आयोग की लंबित मामलों की भारी संख्या को प्रभावी ढंग से निपटाने की क्षमता को भी बाधित करता है।

आयोग ने दोहराया कि बढ़ते लंबित मामलों को देखते हुए, तुच्छ, दोहरावदार और परित्यक्त मुकदमों को सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तदनुसार, सरबजीत सिंह गिल द्वारा दायर अपीलों को अभियोजन न होने के कारण खारिज कर दिया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि सरबजीत सिंह गिल को आरटीआई अधिनियम के कथित दुरुपयोग के लिए पंजाब राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा 25 फरवरी, 2025 को काली सूची में डाल दिया गया था।

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