चंडीगढ़, 25 अगस्त:
पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए लोक सूचना अधिकारी-सह-तहसीलदार, खरड़ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भगत सिंह, पुत्र करतार सिंह, निवासी कंसाला, खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर द्वारा दायर अपील केस संख्या 6586/2023 की सुनवाई के दौरान, राज्य सूचना आयुक्त श्री हरप्रीत सिंह संधू द्वारा लोक सूचना अधिकारी-सह-तहसीलदार, खरड़, श्रीमती गुरविंदर कौर की उपस्थिति के संबंध में जारी आदेशों का बार-बार निर्देशों के बावजूद पालन नहीं किया गया।
इसके मद्देनजर, राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हरमनदीप सिंह हंस को निर्देश दिया है कि वे श्रीमती गुरविंदर कौर के खिलाफ जमानती वारंट की तामील करें और 23 सितंबर, 2025 को सुबह 11:30 बजे पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए मोहाली के उपायुक्त को भी भेजी गई है।