बड़ी राहत : जीएसटी में 12 और 28 वाले स्लैब खत्म होंगे, रोजमर्रा उपयोग होने वाले उत्पाद होंगे सस्ते

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ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का फैसला, अब 5 और 18 फीसदी वाले दो ही स्लैब होंगे, पीएम मोदी ने किया था ऐलान

नई दिल्ली, 22 अगस्त। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह से इसके 12 और 28 फीसदी के स्लैब खत्म करने की मंजूरी मिल चुकी है। अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब 5 और 18 फीसदी ही होंगे। जबकि लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे।
गौरतलब है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानि जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने यहजानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी होते हैं। चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें दो स्लैब को खत्म करने की बात है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताईं। जिनको जीएसटी काउंसिल के पास भेजा है, जो इस पर फैसला लेगी।
यहां काबिलेजिक्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी।
इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। दो स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर 5% टैक्स लगेगा।
जीओएम सरकार की एक विशेष समिति है, जिसमें अलग-अलग राज्यों के सीनियर मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसे जीएसटी से जुड़े जटिल मुद्दों, जैसे टैक्स रेट बदलना या राजस्व विश्लेषण पर चर्चा और सिफारिशें देने के लिए बनाया जाता है। यह जीएसटी काउंसिल को सुझाव देता है।
जीओएम की सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखी जाएंगी। यह बैठक जल्द ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे बड़े बदलावों पर तेजी से फैसला लिया जाता है।
काउंसिल में सभी राज्य अपने विचार रखेंगे। कुछ राज्यों ने पहले ही कुछ आपत्तियां जताई हैं। इन आपत्तियों पर चर्चा होगी और सभी को सहमत करने की कोशिश की जाएगी।
अगर काउंसिल 75% बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाएंगी। नई दरें लागू होने की तारीख तय की जाएगी, और कारोबारियों/उपभोक्ताओं को इसके बारे में पहले से सूचना दी जाएगी, ताकि वे तैयार हो सकें।

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