एसईसी ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए

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चंडीगढ़, 18 अगस्त 2025:

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या PA9/1994/S.209/2025/6205 दिनांक 05.08.2025 के अनुसार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव हेतु आम चुनाव 05.10.2025 तक कराए जाने हैं। इन चुनावों के लिए, जिलों द्वारा 03.03.2025 को पहले ही प्रकाशित पंचायत मतदाता सूचियों को अद्यतन किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उपायुक्तों को संबोधित अपने पत्र दिनांक 14.08.2025 के माध्यम से 01.09.2025 की अर्हता तिथि वाले मतदाताओं की मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के निर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

कार्यक्रम

  1. मौजूदा मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशन: 19.08.2025 को।

II दावे और आपत्तियां, यदि कोई हों, दाखिल करना : 20.8.2025 से 27.8.2025 तक

III दावों और आपत्तियों का निपटान : 01.09.2025 तक

IV मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 03.09.2025 को।

इस प्रयोजन के लिए, पात्र व्यक्ति फॉर्म-I (नाम सम्मिलित करने के लिए); फॉर्म-II (नाम सम्मिलित करने पर आपत्तियों के लिए); फॉर्म-III (किसी भी प्रविष्टि में विवरण पर आपत्तियाँ) का उपयोग कर सकते हैं। ये फॉर्म संबंधित एसडीएम (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) के पास उपलब्ध हैं, और आयोग की वेबसाइट ( https://sec.punjab.gov.in/ ELECTION→ STATUTORY FORMS) पर भी डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।

राज्य के सभी उपायुक्तों-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला परिषदों और पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार करें, ताकि 01.09.2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता के रूप में खुद को पंजीकृत करने का उचित अवसर दिया जा सके।

राज्य निर्वाचन आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के साथ-साथ इच्छुक पात्र मतदाताओं को सूचित करता है कि वे आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें, या यदि आवश्यक हो तो किसी भी विलोपन या संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।

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वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता – डॉ. बलजीत कौर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत मामलों का तत्काल और निष्पक्ष समाधान बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा – डॉ. बलजीत कौर

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