मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी इस कदम का उद्देश्य अपंजीकृत कब्जे, बेनामी लेनदेन और अन्य अवैध व्यवस्थाओं पर अंकुश लगाना है

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चंडीगढ़, 14 अगस्त: 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

निर्णय के अनुसार, मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन और कुछ प्रकार की सहकारी समितियों के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट वापस लेने को मंज़ूरी दे दी है। वर्तमान में, यह अधिनियम अनिवार्य पंजीकरण से छूट प्रदान करता है, जिसका मूल उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के विकास को सुगम बनाना था। हालाँकि, इस प्रावधान ने संपत्ति के लेन-देन—विशेषकर शहरी आवासीय समितियों में—बिना औपचारिक पंजीकरण या स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के संभव बना दिया है।

इस स्थिति ने अपंजीकृत कब्ज़े, बेनामी लेनदेन और अन्य कानूनी रूप से जोखिम भरे समझौतों को बढ़ावा दिया है। इसलिए, अधिनियम की धारा 37 में खंड 2 और 3 जोड़कर संशोधन किया गया है। इन खंडों में प्रावधान है कि राज्य सरकार, राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से, निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के तहत छूट, या उसका कोई भाग, सहकारी समितियों के कुछ वर्गों या उपकरणों की निर्दिष्ट श्रेणियों पर लागू नहीं होगा। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, इस प्रकार अधिसूचित उपकरण भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) के दायरे में आते माने जाएँगे, और तदनुसार उस अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होंगे।

कैबिनेट ने “पंचायत विकास सचिव” पद के सृजन को मंजूरी दी

उचित क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों (ग्राम विकास अधिकारियों) के संवर्गों का विलय करके “पंचायत विकास सचिव” के पद के सृजन को भी मंजूरी दी। इसके बाद, पंजाब भर में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए इन पदों के लिए एक राज्य संवर्ग का गठन किया जाएगा। मौजूदा पंचायत सचिवों के लिए, एक स्थायी संवर्ग बनाया जाएगा, जिनकी नियुक्ति उनके स्व-घोषणा पत्रों और उनकी वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता सूची में मौजूदा ग्राम सेवकों (वीडीओ) के बाद की जाएगी।

फसल खरीद के लिए मंत्री समूह के गठन को पूर्वव्यापी मंजूरी

कैबिनेट ने खरीद सीजन के दौरान खरीफ और रबी फसलों की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) के गठन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इस मंत्री समूह की अध्यक्षता कृषि मंत्री करेंगे और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन तथा जल संसाधन मंत्री इसके सदस्य होंगे। 

कैबिनेट उप-समिति के गठन के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने एक कैबिनेट उप-समिति के गठन को भी पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। यह समिति छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग II और III के संबंध में अधिकारियों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा और विचार करेगी।

भूमि पूलिंग नीति 2025 की अधिसूचना वापस लेने को मंजूरी दी गई

मंत्रिमंडल ने 4 जून, 2025 को जारी लैंड पूलिंग नीति 2025 से संबंधित पंजाब आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना को बाद के संशोधनों सहित वापस लेने का भी निर्णय लिया।

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