दोषियों पर एक-एक लाख जुर्माना, लव मैरिज से नाराज पत्नी के भाई ने सरे बाजार मारी थीं गोलियां
गुरुग्राम, 13 अगस्त। जिले में भाजपा नेता व सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर खटाना उर्फ सुखी हत्याकांड में अदलात ने अहम फैसला सुनाया। इस मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
जानकारी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर धनंजय कुमार ने सरकार की तरफ से कड़ी पैरवी की और गवाहों व सबूतों के आधार पर सजा दिलाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने बुधवार को सभी 5 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट की तरफ से जेल प्रशासन को इस संबंध में सूचित कर दिया। यहां बता दें कि सुखबीर खटाना की लव मैरिज से नाराज उनकी पत्नी का भाई चमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 सितंबर, 2022 को गुरुग्राम के सदर बाजार में कपड़े के शोरूम के बाहर खटाना की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।
सुखबीर खटाना तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर के करीबी थे और रिठोज से वह जिला परिषद चुनाव की तैयारी कर रहे थे। आरोपी चमन ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2008 में सुखबीर ने उसकी बहन पुष्पा से लव मैरिज कर ली थी, जिस कारण सुखबीर से रंजिश रखता था। सुखबीर को मारने की रंजिश के तहत ही वह साल 2010-11 के दौरान कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला के संपर्क में आया। फिर वह पपला के गैंग के लिए काम करने लगा था। उसने विरोधी गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू को मारने की साजिश वर्ष 2015 के दौरान रची थी। इसके बाद पपला राजस्थान के बहरोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया था। थाने पर गोलीबारी कर पुलिस की गिरफ्त से पपला को छुड़ाने वालों में चमन भी शामिल था।