सांसद कंगना की मानहानि केस खारिज करने की याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर दी खारिज

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बठिंडा की अमीर ‘दादी’ किसान को बताया था 100 रुपये किराए पर आंदोलन में आने वाली, उन्होंने किया था केस

चंडीगढ़, 1 अगस्त। किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के बठिंडा की रहने वाली बुजुर्ग महिला महिंदर कौर चर्चा में थी। उनको लेकर ही हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सांसद व अभिनेत्री कंगना रणौत ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। अब उसी मामले में बुजुर्ग महिला की ओर से दायर मानहानि का केस खारिज करने को रणौत ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने की मानहानि की शिकायत रद करने संबंधी रणौत की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। जो खुद काफी अमीर हैं, इसके खिलाफ महिंदर कौर ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था। अपनी याचिका में कंगना का कहना था कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रि-पोस्ट किया था। हालांकि, अभी तक हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश नहीं आया है। साफ है कि अब इस मामले की सुनवाई बठिंडा की अदालत में होगी। हांलाकि, कंगना के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा।

किया था भद्दा कमेंट :

कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट में बुजुर्ग किसान किसान महिंदर कौर को लेकर लिखा था कि, ये वही दादी है, जिसे टाइम मैग्जीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था। वो 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भारत के लिए इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है, जो शर्मिंदगी भरा रास्ता है।

दादी ने फंसाया कानूनी-शिकंजे में :

महिंदर कौर ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी, 2021 को मानहानि का केस दायर किया था। करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया।

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