चंडीगढ़, 19 जुलाई – बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision SIR) अभियान के अंतर्गत 24 जून, 2025 की स्थिति में कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से अब तक 6,99,92,926 मतदाताओं (88.65%) से गणना प्रपत्र प्राप्त किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 16.07.2025 के प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में केवल 6.85% (54,07,483) मतदाता शेष हैं, जिनसे अगले 9 दिनों के भीतर, यानी 25 जुलाई, 2025 तक, गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं। संभव है कि इनमें से कई निर्वाचक अस्थायी रूप से बिहार के बाहर निवासरत है जो ऑनलाइन माध्यम अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते है। अब तक 6,47,24,300 (81.96%) प्रपत्र अपलोड भी किए जा चुके है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी और दावा-आपत्ति की अवधि 01 अगस्त, 2025 से 01 सितंबर, 2025 तक निर्धारित है।
बिहार से बाहर अस्थायी रूप से निवासरत मतदाता भी अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा ECINET App के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अलावा वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यम से बीएलओ तक भेज सकते हैं, या परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने हेतु निम्न 11 दस्तावेजों में से कोई भी संलग्न किया जा सकता हैं। इनमें किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारी / पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ, 01.07.1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं।
यदि इन उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई एक भी गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया जाए, तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होती है। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हों तो दस्तावेज बाद में 25 जुलाई, 2025 तक अथवा दावा-आपत्ति अवधि (01 अगस्त, 2025 से 01 सितंबर, 2025) में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित होने हेतु गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मतदाता ECINET App या https://voters.eci.gov.in पर जाकर अपने फॉर्म की स्थिति की भी जांच कर सकते हैं।
क्रमांक – 2025