रेवाड़ी : फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का अहम फैसला

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स्कूल में मासूम बच्ची से अश्लील हरकत के दोषी को 7 साल की सजा

हरियाणा, 14 जुलाई। यहां रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने सात वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल में अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया।

जानकारी के मुताबिक अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल की सश्रम कारावास की सजा और 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना चुकाने की स्थिति में दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, फरवरी 2024 में एक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी की 7 वर्षीय बेटी अपने स्कूल गई थी। दोपहर के भोजन के समय एक व्यक्ति बच्ची को जबरन स्कूल के बाथरूम में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर अन्य स्कूली बच्चे बाथरूम की ओर दौड़े और उन्होंने इसकी सूचना तुरंत शिक्षकों को दी।

शिक्षकों के मौके पर पहुंचने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद बच्ची के पिता ने पुलिस को दी  शिकायत में कि आरोपी उनके ही गांव का निवासी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दर्ज किए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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