गोहाना के रभड़ा गांव में युवक पर जानलेवा हमला

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स्विफ्ट कार में आए हमलावरों ने घर के सामने किया लाठी-डंडों से वार, पुरानी रंजिश को बताया वजह

 

गोहाना, 01 July : गोहाना उपमंडल के रभड़ा गांव में सोमवार को दिनदहाड़े एक युवक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब पीड़ित युवक संदीप अपने घर के बाहर बैठा था। लाठी-डंडों से लैस 5–6 हमलावर सफेद रंग की स्विफ्ट कार (HR33J5233) में आए और हमला कर फरार हो गए।

 

घायल संदीप को गोहाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे खानपुर के बीपीएस मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

स्विफ्ट कार में आए हमलावर, घर के सामने किया हमला

पीड़ित संदीप के अनुसार, वह अपने घर के बाहर बैठा था जब सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार 5 से 6 लोग वहां पहुंचे। कार में से चार लोग बाहर निकले और चेहरे ढके हुए थे। उनके हाथों में लाठी-डंडे थे, जिनसे उन्होंने संदीप पर हमला कर दिया।

दो हमलावर कार में ही बैठे रहे। पिटाई के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।

 

हमले की वजह: होली पर हुए पारिवारिक विवाद से जुड़ी रंजिश

संदीप ने पुलिस को बताया कि होली के दिन उसका अपने चाचा सत्यवान, हरिकिशन व दीपक के साथ विवाद हुआ था। मामला आपसी समझौते से निपट गया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी पक्ष द्वारा रंजिश और धमकियां दी जाती रहीं। संदीप ने दावा किया है कि उसी पुरानी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया।

 

सरकारी हॉस्पिटल गोहाना से BPS मेडिकल रेफर, मेडिकल में तीन चोटें दर्ज

घटना के बाद संदीप को गोहाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बीपीएस मेडिकल कॉलेज, खानपुर रेफर किया गया। मेडिकल जांच में डॉक्टरों ने संदीप के शरीर पर तीन चोटें दर्ज की हैं और एडवांस डेंटल व ऑर्थो विशेषज्ञ की राय ली जा रही है।

पहले घायल को बयान देने के लिए अनफिट घोषित किया गया था, लेकिन अगली सुबह वह बयान देने योग्य पाया गया।

 

थाना सदर गोहाना में केस दर्ज, SI मनीष कर रहे जांच

पीड़ित के लिखित बयान पर थाना सदर गोहाना में मुकदमा नंबर 243 दिनांक 30 जून 2025 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है:

 

धारा 115(2): जान से मारने का प्रयास

धारा 351(3): घातक हथियार से हमला

धारा 190: धमकी देना

धारा 191(3): जानलेवा हमला

धारा 61(2): साजिश

जांच अधिकारी SI मनीष को मामले की तफ्तीश सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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