आरटीआई के तहत नहीं दी जानकारी, 4048 आरोपी, एसपीआईओ पर 5.91 करोड़ लगा जुर्माना
हरियाणा, 1 जुलाई। सूबे में एक नया सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल 2 अक्टूबर, 2005 को आरटीआई अधिनियम के लागू होने से लेकर 31 मार्च, 2025 तक विभिन्न विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो गई है।
जानकारी के मुताबिक राज्य सूचना आयोग हरियाणा में 1 लाख 49 हजार 863 अपीलें और शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत 1 लाख 32 हजार 365 अपीलें और धारा 18(2) के तहत 17 हजार 318 शिकायतें शामिल हैं। ये खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जवाब में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार मिला है। जिसके मुताबिक पिछले 19 वर्षों के दौरान गलत या अपूर्ण जानकारी प्रदान करने या एसपीआईओ द्वारा मांगी जानकारी ना देने के पर 33 हजार 179 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य संयोजक सुभाष के आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। उनके मुताबिक आयोग ने अधिकांश मामलों में एसपीआईओ के औचित्य को स्वीकार कर लिया। केवल 4 हजार 48 मामलों में ही आरोपी एसपीआईओ पर जुर्माना लगाया गया। फिर भी, उनमें से अधिकांश ने उन पर लगाए गए जुर्माने को जमा नहीं कराया।
आरटीआई कार्यकर्ता को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक 4 हजार 48 मामलों में कुल 5 करोड़ 91 लाख 91 हजार 490 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, दंडित किए गए लगभग आधे एसपीआईओ ने आयोग के आदेशों की अवहेलना करते हुए जुर्माना जमा नहीं किया। इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग ने आदेश दिया कि 3 हजार 637 मामलों में आवेदकों को 93 लाख 20 हजार 37 रुपए का मुआवजा दिया जाए।
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