आइंदा डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी रहेगा सेना के संपर्क में, बिना इजाजत सेना का जवान नहीं होगा अरेस्ट
चंडीगढ़, 21 जून। अब चंडीगढ़ पुलिस ने सेना से जुड़े मामलों को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। अब सेना से जुड़े हर मामले में डीएसपी रैंक का अधिकारी सेना से सीधे संपर्क में रहेगा। दरअसल यह फैसला हाल ही में पटियाला में हुई घटना के बाद लिया गया है।
यहां गौरतलब है कि उस मामले में सेना के अफसर कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ पंजाब पुलिस ने मारपीट की थी। नए नियमों के तहत चंडीगढ़ पुलिस एक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ब्रांच बनाएगी, जिसकी निगरानी एक डीएसपी स्तर का अफसर करेगा। किसी भी गंभीर मामले में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत जानकारी दी जाएगी। साथ ही, पुलिस के पास सेना की यूनिटों के अधिकारियों की लिस्ट भी हमेशा अपडेट रहेगी। ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके।
अगर मामला ज्यादा संवेदनशील होगा तो पुलिस विशेष जांच टीम भी गठित कर सकती है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई सेना का जवान ड्यूटी पर है तो उसे बिना केंद्र सरकार की इजाजत के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही पुलिस को यह भी ध्यान रखना होगा कि कार्रवाई के दौरान जवान की इज्जत और उसकी ड्यूटी में कोई रुकावट ना आए।
नए नियम के मुताबिक सेना के जवानों को अनावश्यक बार-बार पुलिस थाने नहीं बुला सकेगी। जरूरत पड़ने पर उनका बयान फोन या वीडियो कॉल से लिया जाएगा। अगर किसी मामले में उनकी उपस्थिति जरूरी हो तो सेना से समय लेकर बुलाया जाएगा ताकि उनकी ड्यूटी पर असर ना पड़े।
नए नियम के मुताबिक सेना का जवान शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन गया या फिर पुलिस स्पॉट पर हो तो उस दौरान अगर पुलिसकर्मी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो उसके खिलाफ तुरंत जांच होगी और जरूरत पड़ी तो उसे सजा भी दी जाएगी।
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