पंजाब 22 फरवरी। कुख्यात गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया एक और मामले में बरी हो गया है। अमृतसर एडिशनल सेशन जज की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला अमृतसर जिले की मत्तेवाल थाना पुलिस द्वारा दिसंबर 2012 में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जग्गू भगवानपुरिया के वकील अमनदीप सिंह पहवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मत्तेवाल पुलिस ने 2012 में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने दावा किया था कि जग्गू के खुलासे के आधार पर 700 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। हालांकि, पुलिस अदालत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, जिससे आरोप सिद्ध हो सके।
झूठे मामले का आरोप
वकील ने बताया कि यह मामला झूठी कहानी के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कई कमियां पाई गईं। अदालत ने मामले में पेश किए गए सबूतों में खामियों को देखते हुए जग्गू भगवानपुरिया को बरी कर दिया। पिछले साल, सितंबर 2014 में अमृतसर ग्रामीण पुलिस और जग्गू भगवानपुरिया के बीच सोहियां कलां गांव (मजीठा थाना क्षेत्र) में हुई मुठभेड़ के मामले में भी वह बरी हो चुका है। इस घटना के दौरान पुलिस ने उज्बेकिस्तान की महिला दिलनोजा को गिरफ्तार किया था, जबकि जग्गू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। अब तक जग्गू भगवानपुरिया को लगभग 19 आपराधिक मामलों में बरी किया जा चुका है। उस पर कुल 70 के करीब मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर आरोप शामिल हैं। हालांकि, जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ अभी भी कई आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें पुलिस जांच कर रही है।