जीएसटी कौंसिल की सिफारिशों के बारे में इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसल्टेंट्स एसोसिएशन लुधियाना ने किया अवेयर

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एसोसिएशन के नव-निर्वाचित प्रधान सीएम राजीव कुमार शर्मा ने दी अहम जानकारी

लुधियाना 14 फरवरी। जीएसटी कौंसिल की सिफारिशों के बारे में अकसर भ्रम की स्थिति रहती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसल्टेंट्स एसोसिएशन लुधियाना के नव-निर्वाचित प्रधान सीएम राजीव कुमार शर्मा ने अहम जानकारी मुहैया कराई है।

उनके मुताबिक अधिनियम की धारा 16(4) के तहत निर्धारित नियत तारीख के बाद आईटीसी के विलंबित दावे के संबंध में जीएसटी परिषद की सिफारिशें निन्म प्रकार हैं। कौंसिल ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 में नई सम्मिलित उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र प्रदान करने की सिफारिश की।  जीएसटी परिषद ने सिफारिश की कि वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2024 की धारा 118 और 150, जो 01.07.2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 में उप-धारा (5) और उप-धारा (6) को सम्मिलित करने का प्रावधान करती है, को जल्द से जल्द अधिसूचित किया जा सकता है।

परिषद ने यह भी सिफारिश की कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के तहत आदेशों के सुधार के लिए एक विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की जा सकती है, जिसका पालन क्लास ओ द्वारा किया जाएगा। कर योग्य व्यक्तियों के वर्ग द्वारा पालन किया जाना है, जिनके खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के तहत कोई आदेश जारी किया गया है, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत लाभ की मांग की पुष्टि करता है, लेकिन जहां ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट अब उप-धारा (5) या उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16, और जहां उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई है।

परिषद ने अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रिया और विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी करने की भी सिफारिश की है।

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