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जानकारी के मुताबिक इस बात का खुलासा होते ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वह स्वयं इसकी जांच करें और जरुरत पड़ने पर जरुरी कार्रवाई करें। यह निर्देश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कानूनगो निशान सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।