लुधियाना 25 अप्रैल। पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होंगे। इसके बाद सामान्य तबादलों पर पूरी तरह रोक रहेगी। कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों के प्रमुख, मंडलायुक्त, जिलों के डीसी समेत सभी प्रमुखों को यह आदेश जारी किया गया। इसके बाद विभाग की ओर से जारी नीति के अनुसार तबादले होंगे। हालांकि सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर सकती है।
राज्य में ऐसे होती है तबादला प्रक्रिया
जानकारी के अनुसार, एक तय समय के भीतर कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला करने के पीछे सरकार की कोशिश यही होती है कि विभागों का काम प्रभावित न हो। साथ ही सरकार का काम भी सुचारू रूप से चल सके। तबादले तीन तरह के होते हैं। इसमें आमतौर पर 2-3 साल के कार्यकाल के बाद रूटीन ट्रांसफर किया जाता है। जबकि अनुरोध पर तबादला तब होता है जब कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों (जैसे स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति) के चलते तबादला चाहता है तो वह आवेदन कर तबादला मांग सकता है।
दो तरीके से ट्रांसफर की प्रक्रिया
कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकता है (ऑफलाइन या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से)। इसके बाद विभागीय हेड या संबंधित अधिकारी आवेदन की समीक्षा करते हैं। यदि आवश्यक समझा जाए तो फाइल उच्च अधिकारियों (जैसे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, या मिनिस्टर) को भेजी जाती है। स्वीकृति मिलने पर ट्रांसफर आदेश जारी होता है। वहीं, कुछ विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी होती है।