डी.ई.ओ. ने दिए सख्त निर्देश, सोशल मीडिया के माध्यम से अभिभावकों को दी जाएगी सूचना
सोनीपत 24 अप्रैल : स्कूलों में कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों के दोपहिया वाहनों पर आने-जाने को लेकर अब जिला शिक्षा विभाग सख्त रुख अपना रहा है। सड़क सुरक्षा नियमों और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अब स्वयं वाहन चलाकर स्कूल नहीं आ सकेंगे। इसके साथ ही बिना हैल्मेट पहने आने वाले छात्रों की भी स्कूल में एंट्री पर रोक लगा दी गई है।
डी.ई.ओ. ने कहा कि सभी सरकारी व निजी स्कूलों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि वे अभिभावकों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और नोटिस बोर्ड के माध्यम से इस नीति की जानकारी दें। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी, जो प्रतिदिन सुबह और छुट्टी के समय स्कूल गेट पर उपस्थित रहकर छात्रों की जांच करेंगी। यदि कोई छात्र बिना हेलमेट या उम्र सीमा के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो संबंधित स्कूल प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। डी.ई.ओ. ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि कक्षा आठवीं से ऊपर के छात्र मोटरसाइकिल या स्कूटर से स्कूल आते हैं, जो न तो लाइसेंसधारक होते हैं और न ही ट्रैफिक नियमों का सही पालन करते हैं। ऐसे में न सिर्फ उनकी खुद की जान को खतरा होता है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
वही ट्रैफिक एस एच ओ देशराज जी ने बताया की हमने सभी स्कूलों में नोटिस दिया है की जो भी विद्यार्थी बाइक स्कूटी गाडी लेके स्कूल आता है जो बिना लाइसेंस और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे है उनके खिलाफ कानूनी करयावाही की जायेगी वही जागरूक भी किया जाएगा की जो बच्चे लाइसेंस लेके आते है वो हेलमेट जरूर पहने जिससे हादसों से बचा जा सके वही देशराज जी ने बताया की इस अभियान में बच्चों के अभिवावको क़ो स्कूल में बुला के और सोशल मीडिया के जरिये जागरूक किया जा रहा है ताकि वो अपने नाबालिक बच्चों क़ो वाहन ना दे और हादसों का शिकार ना होने दे