हिसार 23 अप्रैल। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बिश्नोई महासभा के पूर्व प्रधान देवेंद्र बुड़िया की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें झटका दिया है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं पीड़िता के वकील ने कोर्ट में याचिकाकर्ता देवेंद्र बुड़िया पर गंभीर आरोप लगाए। वकील ने कोर्ट को बताया कि देवेंद्र बुड़िया अभी भी जांच से फरार है। वह जांच में शामिल नहीं हुआ है। उसका मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है जिसमें उसने पीड़िता का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया था। पीड़िता और उसके परिवार की जान को लगातार खतरा बना हुआ है। इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने योग्य है।
24 जनवरी से फरार है आरोपी
आपको बता दें कि देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ 24 जनवरी को हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर थाने में रेप समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 58 वर्षीय देवेंद्र बुधिया पर 20 वर्षीय एक युवती ने बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाने, धमकी देने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।