पंजाब 17 जनवरी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक का मामला 3 साल बाद फिर सुर्खियों में आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में 25 किसानों का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिसमें हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ दी गई है। इसका पता तब चला, जब किसानों को इस बारे में समन जारी किए गए। जिससे खुलासा हुआ कि 5 जनवरी 2022 के 3 साल पुराने सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने अब आईपीएस की धारा 307, 353, 341, 186, 149 और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8-बी भी जोड़ दी है। पहले यह केस सार्वजनिक रास्ता रोकने के मामले में धारा 283 के तहत दर्ज हुआ था।
सीएम को कहना, शुक्रिया मैं जिंदा लौट सका
सुरक्षा चूक के दिन प्रधानमंत्री को फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था। इसके अलावा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनीवाला स्मारक भी जाना था। मौसम खराब होने के बाद उन्हें हेलिकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से ले जाया गया। मगर, रास्ते में किसानों ने जाम लगा दिया। जिसके बाद पीएम का काफिला करीब 20 मिनट फिरोजपुर के प्यारेआना फ्लाईओवर पर रुका रहा। जिसके बाद पीएम वापस लौट आए और दिल्ली चले गए। बठिंडा लौटकर मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका।