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लॉरेंस इंटरव्यू केस में बर्खास्त DSP गुरशेर की जमानत खारिज, याचिका में लिखा – मुझे बलि का बकरा बनाया

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पंजाब 15 जनवरी। गैंगस्टर लॉरेंस की पुलिस कस्टडी में हुए इंटरव्यू मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं है। उन्हें मोहाली जिला अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उनकी तरफ से करप्शन केस में दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब उन्हें जेल से बचने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। पंजाब पुलिस की तरफ से आज सीनियर अधिकारी अदालत में पेश हुए । साथ ही केस की जांच से जुड़ा रिकॉर्ड अदालत में पेश किया है।

याचिका में दी थी 2 दलीलें

याचिका में गुरशेर सिंह सिद्धू ने मुख्य रूप से दो दलीलें दी थीं। उनका कहना था कि मोहाली के स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत है। बलजिंदर सिंह उर्फ टाहला की शिकायत की जांच मोहाली के तत्कालीन एसएसपी संदीप गर्ग ने की थी। जिन्होंने शिकायत को झूठा पाया था। हालांकि बाद में एफआईआर रोपड़ के एसपी द्वारा की गई जांच के आधार पर की गई थी। जो कि एसएसपी गर्ग से जूनियर है। अर्जी में दूसरी दलील है कि लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू विवाद में भी उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है।

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