नए कानूनों के खिलाफ लामबंद हुए खाद,बीज व कीटनाशक दवाई विक्रेता 

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सोनीपत 30 March : हरियाणा सरकार द्वारा बीज व कीटनाशक दवाई अधिनियम में बदलाव का कानून पारित किया गया है। इस बिल के विरोध में रविवार को मुरथल रोड सोनीपत स्थित एक निजी बैंक्विट में जिला फर्टिलाइजर पेस्टीसाइड एंड सीड्स एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें जिलेभर के लगभग 250 डीलरो ने भाग लिया। इस मीटिंग में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, सोनीपत नगर निगम के मेयर राजीव जैन ने व्यापारियों की समस्या सुनी।

 

कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी है और वह इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और व्यापारियों के हितों को उनके सामने रखेंगे उन्होंने कहा कि यदि व्यापारियों के खिलाफ कोई कानून बनता है तो यह एक चिंता का विषय है।

 

कार्यक्रम में पहुंचे मेयर राजीव जैन ने कहा कि नकली खाद एवं बीज बेचने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कानून बनाया गया है परंतु अन्य वस्तुओं में ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार को पत्र लिखकर दोबारा से विचार विमर्श करने के लिए बातचीत की जाएगी और व्यापारियों के हित को सामने रखकर ही आगे बिल में संशोधन किया जाएगा।

 

 

 

एसोसिएशन के प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि इस कानून के तहत बीज व कीटनाशक दवाई को निम्नस्तर या अमानक पाए जाने पर निर्माता व विक्रेता दोनों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है, इसको गैर जमानती अपराध श्रेणी में रखा गया है जो कि सरासर गलत है क्योंकि बीज व कीटनाशक दवाई पैक करने या बनाने का लाइसेंस सरकार द्वारा ही दिया जाता है और विक्रेता के लाइसेंस में बीज व कीटनाशक दवाई बनाने या पैक करवाने वाले निर्माता के ऑथोरिटी लेटर के बिना कोई डीलर माल नहीं बेच सकता है ,बीज व कीटनाशक दवाई बनाने व पैक करने वाले के ऑथोरिटी लेटर को डीलर के लाइसेंस में कृषि विभाग द्वारा दर्ज किया जाता है।

जिला व्यापार मंडल के चेयरमेन संजय वर्मा ने बताया कि सिर्फ सरकार से लाइसेंस शुदा निर्माता से माल खरीदकर,जिला कृषि विभाग से ऑथोरिटी लेटर चढ़वाकर और बिल पर माल लेने के बाद भी गुणवत्ता का जिम्मेदार बनकर विक्रेता जुर्माना क्यों भरेगा और जेल में क्यों जायेगा।

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