पंजाब-हिमाचल में तनाव बढ़ाने वाले अमन सूद को समन, एसडीएम कोर्ट में बुलाया

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पंजाब 24 मार्च। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी में हुए विवाद में सार्वजनिक शांति और धार्मिक सौहार्द्र भंग करने के आरोप में होटल कारोबारी अमन सूद को समन जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कुल्लू की कोर्ट ने अमन सूद पर कार्रवाई शुरू की है। उन्हें 24 मार्च 2025 को सुबह 11:00 बजे एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। समन में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि वे निर्धारित समय पर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अमन सूद द्वारा दो राज्यों में खड़ा किया गया विवाद

हाल ही में, अमन सूद उस समय चर्चा में आए जब कुल्लू में सिख पर्यटकों द्वारा लगाए गए झंडों को हटाने की घटना सामने आई। इस घटना के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विवाद भड़क उठा। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की।

हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बीएनएसएस 2023 की धारा 126/169 के तहत अमन सूद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस पोस्ट जारी की ओर से दर्ज की गई इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके कृत्य से मणिकर्ण घाटी की सार्वजनिक शांति और धार्मिक सौहार्द्र भंग हुआ है।

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