पंजाब/यूटर्न/3दिसंंबर: प्रदेश के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी मुआवजा उपकर व्यवस्था को 31 मार्च, 2026 से आगे भी जारी रखने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वित्त विभाग राज्य के अगल- अलग टैक्स को जीएसटी में शामिल करने से होने वाले राजस्व घाटे की कमी को सुनिश्चित करेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह सिफारिश मंत्रियों के समूह की बैठक के दौरान की है।
पंजाब वित्त मंत्री की सिफारिश
इस बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वित्त मंत्री चीमा ने जोर देते हुए कहा कि जीएसटी मुआवजा अधिनियम 2017 के अनुसार जीएसटी परिषद को मुआवजे की अवधि को 5 साल से आगे बढ़ाने की सिफारिश करने का अधिकार है। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्नों पर खरीद टैक्स को जीएसटी में शामिल करने से पंजाब के राजस्व को होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जीएसटी से पहले यह टैक्स राज्य के राजस्व में खास योगदान देता था।
पंजाब के राजस्व को नुकसान
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे बताया कि व्यवस्था के तहत वस्तुओं पर टैक्स की दर जीएसटी के तहत लागू दर से काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस विसंगति के कारण राज्य को काफी राजस्व हानि हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन वित्तीय चुनौतियों से निपटने और पंजाब जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर व्यवस्था को जारी रखना आवश्यक है।
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पंजाब के वित्त मंत्री ने की जीएसटी मुआवजा उपकर व्यवस्था को बढ़ाने की सिफारिश; जानिए क्या बोले हरपाल सिंह चीमा?
Kulwant Singh
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