हाईकोर्ट ने राजोआणा को लुधियाना में भाई के भोग में शामिल की दी इजाजत
चंडीगढ़ 19 नवंबर। पंजाब के भूतपूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआणा को कल यानि बुधवार को तीन घंटे की पैरोल मिलेगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उनको 20 नवंबर की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की पैरोल दी है।
जानकारी के मुताबिक राजोआणा को यह पैरोल अपने बड़े भाई के भोग में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई है। इस दौरान उनको लुधियाना जिले स्थित अपने पुश्तैनी गांव राजोआणा जाने की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि इसके पहले साल 2021 में उनको अपने पिता के भोग में शामिल होने के लिए एक घंटे की पैरोल मिली थी।
बताते हैं कि बलवंत सिंह राजोआणा के बड़े भाई कुलवंत सिंह की इसी चार नवंबर को कनाडा में मौत हो हुई थी। इसके बाद अब उनके गांव में भोग रखा गया है। इसके लिए राजोआणा की ओर से यह याचिका लगाई गई थी। जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मंजूरी दे दी है।
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