जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला, राशि भी ब्याज सहित लौटानी होगी
चंडीगढ़ 15 नवंबर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने साइकिल का खराब क्वालिटी वाला सामान देने के आरोपी के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है। यहां सैक्टर-27 बी निवासी रवि इंदर सिंह ने इस मामले में शिकायत की थी।
जानकारी के मुताबिक आयोग ने डिकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को साइकिल की खरीद राशि ब्याज सहित लौटाने और मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता को 13,395 रुपए की साइकिल की राशि भुगतान की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने और 10 हजार रुपए मुआवजे का आदेश दिया। रवि इंदर सिंह ने 22 अगस्त, 2019 को डिकैथलॉन से 13,395 रुपए की साइकिल खरीदी थी।
शिकायत के अनुसार साइकिल में लगे रिफ्लेक्टर खराब होने से साइकिल सवार की दो बार दुर्घटना हो गई। रवि इंदर सिंह ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। डिकैथलॉन ने जवाब में कहा कि शिकायतकर्ता कथित दुर्घटनाओं का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के पास ऐसी किसी घटना का सबूत नहीं है। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों का विश्लेषण कर तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर माना कि साइकिल में लगे रिफ्लेक्टर की गुणवत्ता घटिया थी। आयोग ने इस मामले में डिकैथलॉन को शिकायतकर्ता की राशि ब्याज सहित लौटाने और मानसिक उत्पीड़न व मुकदमा खर्च के लिए 10 हजार रुपए के भुगतान का आदेश दिया।
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