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मोहाली में अस्पताल ने मरीज से वसूले 90 हजार अधिक, उपभोक्ता आयोग के 9% ब्याज समेत राशि लौटाने के आदेश

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मोहाली 14 नवंबर। चंडीगढ़ में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मरीज से 90 हजार रुपए अधिक वसूलने पर मोहाली की अस्पताल को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहरा। अस्पताल को अतिरिक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को मानसिक पीड़ा और केस के खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 25 हजार रुपए का हर्जाना अदा करने के भी निर्देश दिए हैं। यह मामला सैक्टर-46, चंडीगढ़ निवासी त्रिलोक चंद शर्मा द्वारा दायर की गई शिकायत पर दिया है। त्रिलोक चंद ने मोहाली स्थित मैक्स अस्पताल पर आरोप लगाया था कि अस्पताल ने इलाज के दौरान उनकी अनुमति के बिना 90 हजार रुपए अधिक वसूले।

4.44 लाख का बना था बिल
वकील अनिरुद्ध गुप्ता के अनुसार, त्रिलोक चंद 12 नवम्बर, 2023 को अस्पताल में भर्ती हुए थे। ओन्कोलॉजी विशेषज्ञों की सलाह पर उनकी रोबोटिक सर्जरी हुई। 20 नवम्बर 2023 को उन्हें छुट्टी दी गई। उपचार के दौरान कुल बिल 4 लाख 44 हजार 435 रुपए बना था। जिसमें से शिकायतकर्ता ने 2.10 लाख रुपए जमा करवा दिए थे। बावजूद इसके, अस्पताल ने बकाया राशि में 90 हजार रुपए अतिरिक्त ले लिए और सी.जी.एच.एस. से 3 लाख 24 हजार 432 रुपए काट लिए। इस अतिरिक्त वसूली को लेकर आयोग ने अस्पताल के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।

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