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गुरुग्राम में होगी ‘नकली बारिश’, इस सोसाइटी ने प्रदूषण से निपटने को निकाला अजब जुगाड़

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हरियाना/यूटर्न/8 नवंबर: दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्थिति में जा रहा है। अब गुरुग्राम की एक सोसाइटी में प्रदूषण से बचाव के लिए अनोखा तरीका निकाला गया है। शहर की डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी ने प्रदूषण से निपटने के लिए ‘आर्टिफिशियल बारिश’ करवाई है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अचल यादव ने भी इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि जरूरत पडऩे पर हर रोज यह तरीका अपनाया जाएगा। फिलहाल प्रदूषण के कारण गुरुग्राम के हालात खराब हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रंबधन आयोग के नियम 2023 में संशोधन करने का ऐलान कर चुकी है।
हरियाणा के शहरों में हालात खराब
इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब के शहरों में प्रदूषण ने हालात बिगाड़ रखे हैं। ऐसे में अब गुरुग्राम की सोसाइटी ने 32 मंजिला ऊंची इमारत से गुरुवार को कत्रिम बारिश करवाई है। डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी के लोगों ने मिलकर प्रदूषण को लेकर मंथन किया था। जिसके बाद कत्रिम बारिश का फैसला लिया गया। ये सोसाइटी गुरुग्राम के सेक्टर-82 के अंतर्गत आती है। जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदूषण से निपटने के लिए योजना बनाई थी। योजना के तहत 32 मंजिला ऊंची इमारतों की फायर लाइनों से पानी का छिडक़ाव सोसाइटी में किया गया। अध्यक्ष अचल यादव का कहना है कि उन लोगों ने प्रदूषण से निपटने के लिए ये बारिश करवाई है। अगर गुरुग्राम में एक्यूआई में बढ़ोतरी हुई तो वे लोग रोजाना ये काम करने को तैयार हैं। इसके अलावा प्रदूषण को रोकने के लिए उन लोगों ने कार-पूल को लेकर भी कई निर्णय लिए हैं। प्रदूषण रोकने की जिंमेदारी अकेली सरकार की नहीं है। जनता को भी साथ देना होगा। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।
केंद्र लागू करेगा सखती
केंद्र सरकार ने भी बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एनसीआर और आसपास के इलाकों में आयोग के नियम 2023 में संशोधन की बात कही गई है। इस बाबत केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी अधिसूचना जारी कर चुका है। केंद्र सरकार चाहती है कि पराली जलाने से रोकने संबंधी हर नियम को सखती से लागू किया जाए। नए नियमों के अनुसार नियमों के उल्लंघन पर दो एकड़ से कम जमीन के मालिक किसान को 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। पांच एकड़ वाले किसानों को 10 हजार और इससे अधिक भूमि वाले किसान को 30 हजार जुर्माना देना होगा। एनसीआर में फिलहाल एक्यूआई 400 पार है।
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