उपभोक्ता आयोग का फरमान, इंडिगो एयरलाइंस देगी एक लाख का हर्जाना बुजुर्ग दंपति को
चंडीगढ़/यूटर्न/7 नवंबर। चंडीगढ़ के बुजुर्ग दंपति को हवाई सफर के दौरान होने वाली परेशानी पर उपभोक्ता फोरम ने अहम फैसला सुनाया है। उपभोक्ता आयोग के फरमान मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस पीड़ित दंपति को एक लाख का हर्जाना देगी।
जानकारी के मुताबिक चलने में असमर्थ इस दंपती को इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ ने एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर नहीं दी। जबकि उन्होंने अपनी टिकट बुकिंग में दो व्हीलचेयर शामिल करवाई थीं। दरअसल चंडीगढ़ के सैक्टर-46 निवासी 70 वर्षीय सुनील चंद और उनकी पत्नी 67 वर्षीय वीणा कुमारी चंडीगढ़ से बेंगलुरु के लिए सफर किया था। उन्होंने 11 अक्टूबर, 2023 को इंडिगो एयरलाइंस में टिकट बुक की थीं। उनकी टिकट बुकिंग में दो व्हीलचेयर भी शामिल थीं, लेकिन जब वे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें काफी देर तक व्हीलचेयर का इंतजार करना पड़ा।
दर्ज कराई शिकायत के मुताबिक एयरलाइन स्टाफ ने भी बुजुर्ग दंपति के साथ बदसलूकी की। इसलिए उन्होंने एयरलाइन के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी। आयोग ने उनकी शिकायत पर एयरलाइन को सेवा में लापरवाही का दोषी माना और बुजुर्ग दंपती को 50-50 हजार रुपये हर्जाना दिए जाने का फैसला सुनाया। सुनील चंद ने शिकायत में बताया कि उन्हें बेंगलुरु में अपने दोनों घुटनों की सर्जरी करानी थी। पत्नी की पहले ही घुटनों की सर्जरी हुई थी। उन्होंने टिकट में दो व्हीलचेयर की भी बुकिंग कराई थी।
करीब 40 फीट दूरी पर इंडिगो का काउंटर था। वे बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचे। फिर उन्हें व्हीलचेयर से बिजनेस लाउंज तक छोड़ दिया गया, क्योंकि अभी फ्लाइट रवाना होने में एक घंटा बचा था। उन्हें स्टाफ ने लाउंज में छोड़ तो दिया, लेकिन बोर्डिंग के समय उन्हें कोई लेने नहीं पहुंचा। फ्लाइट रवाना होने से 10 मिनट पहले उन्हें व्हीलचेयर से विमान तक पहुंचाया गया। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। वहां भी उन्हें व्हीलचेयर के लिए इंतजार करना पड़ा। सुनील चंद ने आयोग को बताया कि उन्होंने स्टाफ के इस व्यवहार के खिलाफ एयरलाइंस को शिकायत भी दी। तभी एयरलाइन के मैनेजर जफर नकवी ने उनसे माफी मांगते हुए उन्हें दो हजार रुपये का वाउचर देना चाहा। इसलिए उन्होंने एयरलाइन के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया।