पंजाब सरकार बिना वार्डबंदी चुनाव कराने को तैयार नहीं, हाइकोर्ट के आदेश को करेगी चैलेंज
चंडीगढ़ 7 नवंबर। कानूनी-पेंच के चलते फिलहाल पंजाब में निकाय चुनाव होने के आसार नहीं लग रहे। दरअसल कराने के मामले के मामले में अब सूबे की मान सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सरकार वार्डबंदी के बाद ही चुनाव कराना चाहती है। लिहाजा इसके लिए जल्दी पंजाब सरकार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाली है।
जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश की कॉपी की स्टडी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबूक सूबे के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उनकी दलील है कि कई नगर निगमों व नगर कौंसिलों में वार्डबंदी हो चुकी है, जबकि कुछ जगह चल रही है। उम्मीद के मुताबिक यह प्रक्रिया जनवरी में या फरवरी अंत तक पूरी हो सकेगी।
उनका कहना है कि इस मामले में बाकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया जाएगा। इससे पहले वीरवार को निकाय चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया था। उन पर उच्च अदालत के आदेशों की पालन ना करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने पहले 15 दिन में निकाय चुनाव कराने संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश पंजाब सरकार व स्टेट निर्वाचन आयोग को दिए थे। हालांकि इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अदालत में इस संबंधी याचिका दायर हुई।
बताते हैं कि अदालत ने अब अपने आदेश में कहा है कि 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो 50 हजार का जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। यहां गौरतलब है कि राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। जबिक सूबे की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं कराए हैं। लिहाजा चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी से 15 दिनों में जारी की जाए। हालांकि बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई थीं।
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