एडीएम ने की कार्रवाई, तहसीलदार को बंद मिला था कंसल्टेंसी का दफ्तर
मोहाली 4 नवंबर। यहां एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने आउटलैंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत की गई।
जानकारी के अनुसार मोहाली स्थित इस फर्म का संचालन जीत राम कर रहे थे, जो बठिंडा निवासी हैं। वह फिलहाल मोहाली के सेक्टर-88 में रहते हैं। तहसीलदार मोहाली की जांच में पाया गया था कि फर्म के पते पर कार्यालय बंद है। पंजीकृत आवासीय पता नहीं मिला, मासिक रिपोर्ट जमा नहीं की गई और लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं हुआ। साथ ही, विज्ञापनों संबंधी जानकारी नहीं दी गई थी, जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। फर्म ने जारी किए गए नोटिस का भी कोई जवाब नहीं मिला।
अधिनियम के अनुसार फर्म या इसके लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसके निदेशक या साझेदार जिम्मेदार होंगे। साथ ही सभी कानूनी दायित्व निभाने के लिए बाध्य होंगे।
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