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पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को मंजूरी, तीन साल के लिए मिलेगी NOC, भर्ती नियम भी बदलेंगे

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पंजाब 27 अक्टूबर। पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल-2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से अब हर साल की बजाय तीन साल बाद फायर से जुड़ी एनओसी लेनी होगी। साथ ही बिल में फायर से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण करने और खराब प्रदर्शन पर सजा देने के लिए नियामक ढांचा भी बनाया जाएगा। इसके अलावा लड़कियों की भर्ती से जुड़े नियम भी बदलेंगे। इससे पहले पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल को मंजूरी दी गई थी। राज्य में अग्निशमन विभाग को अब सभी इमारतों पर अग्नि कर लगाने का अधिकार होगा। अग्निशमन प्रशासन अग्नि कर पर उपकर भी लगा सकता है। अग्निशमन विभाग जनता को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अग्रिम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकता है।

राज्य स्तरीय आपातकालीन सेवा बनाई

विभाग ने एक राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनाई है। इसका नेतृत्व स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर करेंगे जिन्हें तकनीकी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करेंगे। वहीं, इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी रहेगा।

फायर विभाग को मिलेगी पावर

बिल फायर अधिकारियों के लिए व्यवस्थित निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। फायर अधिकारी आसानी से निरीक्षण करने के योग्य होंगे और किसी इमारत में संभावित आग के खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए निर्देश जारी कर सकेंगे। बिल फायर फाइटरों को आग बुझाने के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देता है। यह फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन, एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियम बनाना, बीमा योजना का प्रावधान, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना का प्रावधान और उसका उल्लंघन करने पर जुर्माना, समय-समय पर विभिन्न प्रावधानों को नोटिफाई करना शामिल है।

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