पंजाब 24 अक्टूबर। पंजाब में साल 2012 में हुए प्रोविडेंड फंड घोटाला मामले में ईडी द्वारा जांच की जा रही थी, इसे लेकर आज कोर्ट ने तीन डॉक्टरों सहित 6 लोगों को सजा सुना दी है। इसकी जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) जालंधर के पूर्व अधिकारी निरंजन सिंह ने दी है। कोर्ट हेयरिंग के आखिरी दिन निरंजन सिंह आरोपियों को सजा करवाने के लिए जालंधर सेशन कोर्ट पहुंचे थे। जालंधर सेशन कोर्ट ने मुख्यारोपी करमपाल गोयल को पांच साल शैलेंद्र सिंह को 4 साल और तीन डॉक्टरों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। डॉक्टर की पहचान युवराज सिंह, कृष्ण लाल, हरदेव सिंह के रूप में हुई है। वहीं केस में हरदेव सिंह की पत्नी निर्मला देवी को भी चार साल की सजा हुई है।
केस में सभी आरोपियों को सजा हुई
पूर्व ईडी अधिकारी निरंजन सिंह ने कहा- साल 2012 में हमारी टीम ने एक चार्जशीट फाइल की थी। इस केस में पंजाब सरकार के अधिकारी और कुछ डॉक्टर शामिल थे। सभी आरोपियों ने हम सलाह होकर खुद के ही कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रोविडेंड फंड (EPFO) को बताए बिना विड्राल किया और उन पैसों की संपत्ति बनाई गई। इस केस में आज यानी 24 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया है और जो लोग इस केस में शामिल थे, उन्हें सजा हो गई है।
कुछ आरोपी कस्टडी में, अब वे जेल जाएंगे
निरंजन सिंह ने आगे कहा कि आरोपियों की जो संपत्ति केस में अटैच की गई थी, वो अभी भी अटैच है। केस में नामजद हुए डॉक्टर उस वक्त के अस्पतालों को इंचार्ज थे। डॉक्टर युवराज सिंह, कृष्ण लाल, हरदेव सिंह और हरदेव सिंह की पत्नी निर्मला देवी को भी केस में सजा हुई है। आगे निरंजन सिंह कहा कि फिलहाल सभी आरोप पैरोल पर बाहर थे और जिन्हें तीन से ज्यादा सजा हुई है, पहले ही कस्टडी में हैं और वह अब जेल जाएंगे। इस केस में कुछ 6 आरोपियों की भूमिका सबसे मुख्य पाई गई थी। आरोपियों ने कई जगह पर प्लाट और घर बनवाए हुए थे। बैकों में भी इनकम से ज्यादा अमाउंट आता जाता था।