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पंजाब में निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश, पुरानी वार्डबंदी पर ही होंगे इलेक्शन, 15 दिन में शुरू करे प्रक्रिया

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पंजाब 20 अक्टूबर। पंजाब में नगर निगम व नगर पालिका के चुनाव को लोकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है। जिसमें कोर्ट की और से कहा गया कि सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित कर चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करे, जहां लंबे समय से चुनाव होने बाकी हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को जारी अपने आदेश में राज्य में बिना परिसीमन के चुनाव करवाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही राज्य के नगर निगमों फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना और 42 नगर परिषदों-नगर पंचायतों के भी चुनाव होने हैं, जहां पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव होने थे।

नए सिरे से नहीं होगा सीमांकन

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस न्यायालय को पंजाब राज्य चुनाव आयोग और पंजाब राज्य को संवैधानिक आदेश का पालन करने का आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और कस्बों द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें। नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू किए बिना निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें मुद्दा उठाया गया था कि क्या नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर पंचायतों के लंबित चुनाव के कारण होने चाहिए।

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