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चंडीगढ़ : सोलर पैनल लगाने के आदेश 4 हजार से ज्यादा घरों पर

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यूटी ने दी वॉर्निंग, दो महीने की मोहलत, वर्ना प्रोपर्टी होगी जब्त

चंडीगढ़ 19 अक्टूबर। सिटी ब्यूटीफुल में यूटी प्रशासन ने 4 हजार से अधिक घरों को सौर ऊर्जा पैनल लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि दो महीने में अगर इस आदेश पर अमल नहीं किया तो प्रोपर्टी जब्त कर ली जाएगी। जिसके चलते लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है।

यूटी प्रशासन ने इस बाबत 500 वर्ग गज और उससे बड़े घरों के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। यह कदम चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स अर्बन के अनुपालन के तहत उठाया गया है। बताते हैं कि सैक्टर 21 में रहने वाले ऐसे शख्स को भी नोटिस थमा दिया, जिनका घर 500 वर्ग गज की सीमा में नहीं आता है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि यूटी प्रशासन आम लोगों को धमकाने की बजाए पहले सरकारी इमारतों में सौर पैनल लगाने से शुरुआत करे।

लोग मानते हैं कि बेशक यह परियोजना फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसे थोपना गलत है। लोगों को अपने घरों के साथ क्या करना है, यह चुनने की आजादी होनी चाहिए। इसे लेकर चंडीगढ़ रेजिडेंट्स एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन के चेयरमैन तेज पुरी ने भी प्रशासन के इस कदम की आलोचना की है। उनके मुताबिक जब ये संपत्तियां हमें आवंटित की गई थीं, तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब अचानक इसे लागू करना अनुचित है। इमारतों में छत के अधिकार केवल ऊपरी मंजिल पर रहने वालों के पास होते हैं तो इसका समन्वय कैसे होगा।

फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बिट्टू ने भी वित्तीय बोझ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल लगाना एक महंगा निवेश है, और हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता। लोगों के मुताबिक पैनल लगाने के लिए उचित सीढ़ियों का अभाव एक बड़ा सुरक्षा खतरा है। अगर प्रशासन समय पर सब्सिडी प्रदान करता तो लोग स्वेच्छा से इस योजना को अपनाते। जहां कुछ लोग इसे पर्यावरण के हित में मानते हैं। वहीं अधिकांश इसे अचानक और अनुचित कार्रवाई बता रहे हैं।

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