watch-tv

पंजाब : पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

जिन गांवों की याचिकाएं अदालत पहुंची, वहां चुनाव कराने पर लगा दी गई है रोक

चंडीगढ़ 9 अक्टूबर। पंजाब में पंचायती चुनाव के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तय किया है जिन गांवों की चुनाव को लेकर आज याचिकाएं अदालत में दाखिल हुई हैं, उनमें 15 तारीख को होने वाले चुनाव पर रोक लगाई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक इस मौके पर गांव के लोगों के वकील हाकम सिंह ने कहा कि करीब 250 से ज्यादा याचिकाएं अदालत में आज पहुंची थीं। जिन पर चुनाव संबंधी रोक लगा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 70 के करीब उनकी तरफ से ही अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हालांकि इस मामले में अभी तक डिटेल ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं।

इससे पहले हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इस पर सरकार ने अपनी तरफ जवाब दाखिल किया। पहले सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि, पंजाब के चुनाव अधिकारी राजकुमार चौधरी को किस आधार पर नियुक्ति किया गया। इस पर पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या पंजाब सरकार पंचायती चुनावों की नोटिफिकेशन वापस लेगी ? क्या सरकार पंचायत चुनाव और सहित ढ़ंग से करवा सकती है या फिर हाईकोर्ट इसे लेकर कोई आदेश जारी करें। पंजाब सरकार अभी इस पर जवाब दाखिल करे, वर्ना हाईकोर्ट खुद इस पर फैसला लेगा। इस मामले में आज दोबारा सुनाई कर फैसला लिया जाएगा।

यहां गौरतलब है कि इस बार पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहे है। इसका ध्यान रखते हुए स्पेशल सिंबल जारी किए गए हैं। सरपंच व पंचों के लिए अलग-अलग सिंबल दिए गए हैं। जिला परिषद के लिए 32 फ्री सिंबल, ब्लॉक समिति के लिए 32 अलग सिंबल हैं। पंचों के लिए 70 हैं और सरपंचों के लिए भी अलग से सिंबल रखे गए हैं।

पंजाब में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं  कराए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कुछ दिन ही पहले पंजाब सरकार ने इसे लेकर हाईकोर्ट में जल्द चुनाव कराने की बात कही थी।

———–

 

Leave a Comment