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पूर्व AIG के जमानतदार ने वापस लिया जमानत-बांड, जिला कोर्ट ने दी मंजूरी, हिरासत में लेने का निर्देश

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चंडीगढ़ 7 अक्टूबर। मोहाली में पूर्व एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू के जमानतदार गुरइकबाल सिंह ने मोहाली अदालत में अपनी जमानत से हटने की याचिका दायर की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। गुरइकबाल ने याचिका में तर्क दिया कि मालविंदर सिंह सिद्धू अब एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसके चलते वह उनके पेश होने की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। गुरइकबाल ने मोहाली के पुलिस स्टेशन फेज-8 में दर्ज एफआईआर संख्या 7/2024 के तहत लगाए गए आरोपों के मामले में दी गई जमानत वापस लेने की अपील की थी। इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 384, 120-बी और पीसी एक्ट की धारा 7 और 12 के तहत मामले दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान, आरोपी मालविंदर सिंह सिद्धू को बुड़ैल जेल से हिरासत में अदालत में पेश किया गया। गुरइकबाल ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस एफआईआर में नया जमानत बांड प्रस्तुत नहीं करना चाहते। अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत बॉन्ड वापस लेने की मंजूरी दे दी और उन्हें केस से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को हिरासत में लेने के निर्देश दिए और हिरासत वारंट तैयार करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि मालविंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ विजिलेंस दफ्तर में हुई पूछताछ के दौरान एक रिकॉर्डर बरामद होने का मामला भी सामने आया था।

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