कारखाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी-श्रमिक मतदान करने के लिए अपने शहर-गांव जा सकेंगे
चंडीगढ़ 3 अक्टूबर। हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते चंडीगढ़ में भी मतदान-अवकाश रखा जाएगा। यहां स्थित सभी कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में शनिवार 5 अक्टूबरको विशेष अवकाश की घोषणा की गई है।
जानकारी के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि हरियाणा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता, जो चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 और पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह अवकाश घोषित किया है।
इसका उद्देश्य हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर प्रदान करना है। लिहाजा चंडीगढ़ में स्थित सभी फैक्ट्रियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को यह विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के योग्य हैं। इसमें आकस्मिक श्रमिकों को भी शामिल किया गया है।
—————