हरियाना /यूटर्न/1 नवंबर: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उंमीदवार धर्म सिंह छोक्कर की तुरंत गिरफतारी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि या तो छोक्कर बुधवार तक आत्मसमर्पण कर दें वरना पुलिस उन्हें गिरफतार कर लेगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार व ईडी ने धर्म सिंह छोक्कर से जुड़े अपराधिक मामले का ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पेश किया। याचिका दाखिल करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने याचिका में दावा किया था कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करने में विफल रही हैं। छोक्कर निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि समालखा सीट से धर्म सिंह छोकर आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद गिरफतारी के डर के बिना चुनाव लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ ईडी ने अदालतों में कहा कि वे आरोपी का पता लगाने में असमर्थ हैं। जबकि आरोपी खुलेआम प्रचार करके चुनाव लड़ रहा है। याची ने कहा कि अधिकारी छोक्कर के साथ मिल कर अदालतों को गुमराह कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने ईडी को धर्म सिंह छोकर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि ईडी और राज्य सरकार आरोपी विधायक को उनके राजनीतिक रसूख के कारण अनुचित लाभ दे रही है।
————-
समालखा के कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर को हाई कोर्ट का झटका, सरेंडर न किया तो होगी गिरफतारी
Kulwant Singh
👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं