कांग्रेस के पूर्व विधायक जीरा के खिलाफ हाईकोर्ट में गलत जानकारी दाखिल करने की याचिका दायर

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पूर्व एमएलए कुलबीर जीरा पर झूठी जानकारी देकर जमानत लेने का आरोप, 12 नवंबर को होगी सुनवाई

चंडीगढ़ 27 सितंबर। अदालत में झूठी जानकारी देकर जमानत लेने के मामले में एक याचिका फिरोजपुर जिले के पूर्व विधायक कुलबीर जीरा के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व कांग्रेसी एमएलए जीरा को नोटिस जारी किया है। वहीं अदालत ने इस मामले में 12 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक संपत्ति विवाद में शिकायतकर्ता गुरनाम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें बताया है कि जीरा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए गलत जानकारी दी थी। जीरा ने कोर्ट को बताया था उनके खिलाफ इस एफआईआर के अलावा कोई केस नहीं है। याची ने बताया कि जीरा ने हाईकोर्ट में यह जानकारी छिपाई थी कि इस मामले के अलावा 3 और एफआईआर उनके खिलाफ थीं। इन 3 में से 2 एफआईआर में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दे दी है। तीसरी एफआईआर की अभी जांच जारी है।

शिकायतकर्ता के मुताबिक जीरा ने जमानत याचिका में इन तीनों की जानकारी नहीं दी थी। जो कि न्यायालय से धोखा है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जीरा के खिलाफ न्यायालय से धोखे करने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

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