watch-tv

हाईकोर्ट ने दी पंजाब सरकार को दोटूक हिदायत एनएचएआई को सौंपे जमीन 15 अक्टूबर से पहले

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

यह निर्देश भी दिया अदालत ने, इस मामले में डीजीपी और एसएसपी को करनी है निगरानी

चंडीगढ़ 26 सितंबर। पंजाब में एनचएआई के अधूरे प्रोजेक्टस के मामलें हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी है। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एनएचएआई के विभिन्न पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए जरुरत के मुताबिक जमीनों का कब्जा 15 अक्टूबर तक या उससे पहले दिलाए। जमीन एनएचएआई के ठेकेदारों को सौंपी जाएं।

जानकारी के मुताबिक अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में एनएचएआई की आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त भूमि का हस्तांतरण भी सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, एनएचएआई को 15 अक्टूबर से पहले एक अनुपालन शपथपत्र दाखिल करना होगा। जिसमें अधिग्रहित भूमि के खाली और भारमुक्त कब्जे की पुष्टि हो। इस शपथपत्र को 16 अक्टूबर तक अदालत में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बताते हैं कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित भूमि ठेकेदारों को सौंपे जाने के बाद, परियोजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाए। अदालत ने परियोजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी करने की बात भी कही है। पंजाब के डीजीपी और संबंधित एसएसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं की नियमित प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने एनएचएआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

दायर याचिका में एनएचएआई ने तर्क दिया कि राज्य में पायलट परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि धनराशि के आवंटन में देरी के कारण भूमि अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इससे प्राधिकरण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में असमर्थ है। एनएचएआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल के माध्यम से यह भी कहा कि 18 अक्टूबर, 2023 को मुख्य सचिव और डीजीपी पंजाब को निर्देश जारी किए गए थे। जबकि राज्य द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1966 की धारा 3-डी के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी की जा रही है। जिससे मुआवजा राशि का वितरण भी नहीं हो पा रहा है।

—————

 

Leave a Comment