जीएसटी पोर्टल पर नहीं मिलेगा सात साल से पुराना डेटा, एक अक्टूबर से टैक्सपेयर को मिलेगा नया फीचर

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लुधियाना 25 सितंबर। केंद्र सरकार की और से जीएसटी पोर्टल पर कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। जिसमें एक तरफ जहां टैक्सपेयर्स को नया फीचर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अब टैक्सपेयर्स अपना सात साल से पुराना डेटा नहीं देख सकेगें। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीए एडवोकेट अभिलाष अनेजा ने बताया कि जीएसटी पोर्टल पर केंद्र सरकार द्वारा एक नया फीचर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है। यह फीचर एक अक्टूबर 2024 से पोर्टल पर देखने को मिलेगा। जिसमें टैक्सपेयर को इनवॉइस असेप्ट व रिजेक्ट करने का ऑपशन मिलेगा। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इस फीचर का मुख्य मकसद बिजनेस में ट्रांसपरेसी लाना है। मान लीजिए अगर हर किसी से बिल लेते हैं, इस फीचर में उक्त बिल को अपने रिकॉर्ड में जोड़ना है या न जोड़ने की ऑपशन होगी। वहीं इसी के साथ अगर किसी दुकानदार से हम बिल लेते हैं, लेकिन हमसे टैक्स लेने के बावजूद वे सरकार को टैक्स अदा नहीं करता, तो उक्त पोर्टल पर हमें उक्त फ्रॉड संबंधी भी जानकारी मिल सकेगी। सीए एडवोकेट अभिलाष अनेजा ने कहा कि बाकी उक्त फीचर के लांच होने के बाद ही उसकी वर्किंग का पता चलेगा।
वहीं इसी के साथ साथ पोर्टल पर अब टैक्सपेयर अपना सात साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं देख सकेगें। क्योंकि जीएसटी विभाग द्वारा उससे पुराना रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। यानि कि आज से सात साल पीछे तक का ही रिकॉर्ड देखा जा सकेगा।

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