ओटीएस स्कीम के तहत देनी होगी फीस, बाद में होगी एडजस्ट, 60 दिन में मिलेगा जवाब

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लुधियाना 23 सितंबर। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड की और से ओटीएस स्कीम संबंधी एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें इस स्कीम का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कई तरीके के नियम बताए गए हैं। जिस संबंधी कारोबारी राहुल आहूजा ने बताया कि ओटीएस स्कीम के तहत पेमेंट जमा कराने के लिए उपभोक्ता को फॉर्म के साथ फीस भी जमा करवानी होगी। जिसमें कमर्शियल के लिए 5 हजार रुपए और नॉन कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 2 हजार रुपए फीस रखी गई है। लेकिन यह फीस बाद में कुल पेमेंट में एडजस्ट कर दी जाएगी। वहीं इसी के साथ साथ 60 दिन के अंदर अंदर उपभोक्ता को पीएसपीसीएल की और से जवाब दिया जाएगा। जिसमें बताया जाएगा कि उनकी कितनी पेमेंट पेडिंग है और कितनी जमा करवाई जानी है। राहुल आहूजा ने बताया कि वहीं डिफाल्टर हो चुके उपभोक्ताओं को पीएसपीसीएल की और से हर 15 दिन बाद नोटिस भेजकर ओटीएस स्कीम संबंधी बताया जाएगा। यह प्रोसेस पूरे तीन महीने चलेगा। इस नोटिस में उपभोक्ता को ओटीएस का फायदा लेने और अन्य जरुरी जानकारियां भी दी जाएगी।