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प्रोपर्टी टैक्स के भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर

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एक लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को अभी भी चालू वित्तीय वर्ष का भुगतान करना बाकी है

लुधियाना 9 सितंबर। चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए 10 प्रतिशत छूट के साथ संपत्ति कर रिटर्न का भुगतान करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। नगर निगम प्रशासन ने महानगर वासियों से समय पर अपना कर जमा करने और छूट का लाभ उठाने की अपील की है।
निगम प्रशासन के मुताबिक लगभग 1.07 लाख संपत्ति मालिकों ने अभी तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए कर का भुगतान नहीं किया है। वे 30 सितंबर तक टैक्स जमा कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि स्थानीय निवासी निगम के जोनल सुविधा केंद्रों पर संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। लंबी कतारों से बचने के लिए निवासी संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते हैं। निवासी ऑनलाइन कर का भुगतान करने के लिए वेबसाइट mcludhiana.gov.in पर जा सकते हैं।
उन्होंने निवासियों से जुर्माने से बचने के लिए समय पर कर का भुगतान करने की अपील की। एकत्रित राशि का उपयोग निवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और शहर में विकास कार्य करने के लिए किया जाता है। निगम प्रशासन ने
कहा कि निवासी 30 सितंबर तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक टैक्स भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। विभाग 1 जनवरी से 31 मार्च तक टैक्स भुगतान पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाता है। जुर्माना बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाता है और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाता है। निवासी 31 मार्च तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं।

निगम दफ्तर शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे :

निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि 30 सितंबर से पहले संपत्ति कर जमा करने में निवासियों की सुविधा के लिए, नागरिक निकाय ने सुविधा केंद्रों को शनिवार और रविवार को भी खुला रखने का फैसला किया है। कार्य दिवसों के अलावा, एमसी सुविधा केंद्र 14 सितंबर (शनिवार), 21 सितंबर (शनिवार), 22 सितंबर (रविवार), 28 सितंबर (शनिवार) और 29 सितंबर (रविवार) को खुले रहेंगे।
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