watch-tv

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश शंभू बॉर्डर की एक लेन खोली जाए

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

तल्ख टिप्पणी, हाइवेज नहीं हैं पार्किंग एरिया एंबुलेंस, बुजुर्ग-महिलाएं, छात्र हो रहे परेशान

नई दिल्ली 12 अगस्त। लगभग छह महीने बंद पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इसे आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते कहा कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर फैसला लेने को कहा। साथ ही कहा कि इस केस की सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं।
यहां बताते चलें कि पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा था। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम दिए थे। इस कमेटी के सदस्य किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम, आप दोनों को नाम देने के लिए राजी करने में सफल रहे हैं। अब जब स्थिति ऐसी है तो आप किसानों को क्यों नहीं राजी करते ? क्योंकि हाईवे कोई पार्किंग की जगह नहीं है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भले ही चरणबद्ध तरीके से यातायात की अनुमति दी जाए, लेकिन जो वाहन सड़क पर चलने लायक हैं, लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इस वार्ता में समय लगेगा। काबिलेजिक्र है कि फसलों की एमएसपी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई।
किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। जिसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। जबकि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।
————-

Leave a Comment