शाकाहारी ग्राहक को चिकन परोसना पड़ा महंगा, केएफसी को देना पड़ेगा 12 हजार रुपये जुर्माना

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हरियाना/यूटर्न/12 अगस्त: पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित केएफसी रेस्त्रां पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। रेस्त्रां ने एक शाकाहारी ग्राहक को गलती से चिकन खिला दिया था। ग्राहक राजेश गुप्ता ने उपभोक्ता अदालत में केएफसी रेस्त्रां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राजेश गुप्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेस्त्रां पर जुर्माना लगाया है।
वेज क्रिस्पर की जगह भेज दिया नॉनवेज
कोर्ट में दायर शिकायत में बताया गया था कि राजेश गुप्ता और उनकी पत्नी सेक्टर 23 के रहने वाले हैं। दोनों केएफसी के नियमित ग्राहक है। राजेश की पत्नी ब्राह्मण परिवार से हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं। 3 मई 2023 को राजेश ने अपने लिए चिकन बकेट और अपनी पत्नी के लिए वेज क्रिस्पर ऑनलाइन ऑर्डर किया। ऑर्डर आने पर जब उनकी पत्नी ने वेज क्रिस्पर खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली बाइट ली तो उन्हें उसका स्वाद कुछ अलग सा लगा। बाद में उन्हें पता चला कि उसमें चिकन भरा हुआ था।
12 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश
इसके बाद दोनों ने रेस्त्रां से शिकायत की तो वो अपनी गलती मानने से इनकार करने लगे। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने माना कि केएफसी की ऑनलाइन सेवा में लापरवाही हुई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक बात तो साफ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा देते समय लापरवाह था। अदालत ने केएफसी को पीडि़त को हुई मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 12 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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